आबकारी विभाग अंतर्गत शराब दुकानों के आवंटन के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया के संबंध में ई-मित्र धारको को दी जाएगी 13 फरवरी को जानकारी
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये राज्य में आबकारी बंदोबस्त हेतु मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई-निलामी (ई. बोली) प्रक्रिया के करने हेतु विभिन्न चरणो में ई. बोली आमंत्रण की प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है।
जिला आबकारी अधिकारी रामरतन मीणा ने जानकारी देकर बताया कि आवेदन ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एमएसटीसी की वेबसाईट पर पंजीकरण होना आवश्यक है। प्रत्येक चरण हेतु पंजिकरण की प्रक्रिया निर्धारित नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व को रात बंद हो जायेगी। उदाहरण के लिये नीलामी के प्रथम चरण की नीलामी दिवस (23.02.2021) के लिये आवेदन 22 फरवरी को रात 11ण्59 च्ड पर बंद हो जायेगी। आमजन द्वारा कम्प्यूटर, ई-मित्र केन्द्रों, लोकल सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से नीलामी हेतु निःशुल्क पंजीकरण किया जाकर प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।
ई-नीलामी के लिए निःशुल्क पंजीकरण हेतु आवेदक को ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, पेन कार्ड या आधार कार्ड, आवेदक के बैंक खाते का विवरण व बैंक का कैंसिल चेक एवं निर्वाचन विभाग द्वारा जारी ईपिक कार्ड अथवा ड्राईविंग लाईसेंस की आवश्यकता होगी। पंजीकरण की प्रक्रिया में ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर के द्वारा जरिये ओटीपी पंजीकरण किया जाकर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड किया जायेगा। सफलता पूर्वक पंजीकरण उपरान्त जिन मदिरा दुकानों हेतु नीलामी में भाग लिया जाना है उनका चुनाव किया जाकर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड जयपुर के पक्ष में देय हो, को बैंक में जमा करवाया जाकर किया जा सकता है। भुगतान होने के उपरान्त 23 फरवरी से 27 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक बोली लगाई जावेगी। दुकानों का जिलेवार व नीलामी की दिनांकवार विवरण एवं उनके आवेदन शुल्क न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदाय होगी। दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली संबंधित दुकान के लिये वार्षिक गारंटी राशि के रुप में निर्धारित की जायेगी।
सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की दिनांक (ई-नीलामी दिवस को छोडकर) से तीन दिवस में शेष राशि 07 दिवस में जमा करानी होगी।
इसी प्रकार वार्षिक गारंटी राशि (ईपीए) की 8 प्रतिशत राशि एक अपे्रल 2021 से पूर्व जमा राजकोष करानी होगी एवं निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2021 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। निर्धारित समय में शेष धरोहर राशि एवं अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि जमा नहीं कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जब्त राज की जायेगी।
उक्त नियमों के जानकारी प्रदान किये जाने के लिए 13 फरवरी के लिए दोपहर एक बजे से अपरान्ह 4 बजे तक समस्त जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर वीडियों क्राॅफ्रेसिंग का आयोजन किया जाकर ई-आक्शन के संबंध में स्थानीय सेवा प्रदाता एवं ई-मित्र कियोस्क धारकों को तकनीकी जानकारी प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग सिरोही कार्यालय में बंदोबस्त सहायता कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां कार्यालय समय में उपस्थित होकर ई-नीलामी के संबंध में नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें