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टीएसपी क्षेत्र से नॉन-टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए संशोधित पदस्थापन काउन्सलिंग की मांग - गहलोत

 

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही | राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सिरोही एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा सिरोही को ज्ञापन देकर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 एवं 2013 अध्यापक भर्ती 2016 एवं 2018 लेवल प्रथम एवं द्वितीय के अंतर्गत चयनोपरांत नॉन टीएसपी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति के सम्बन्ध में संशोधित पदस्थापन हेतु काउंसलिंग करवाने करवाने की मांग की।

संघ (प्रगतिशील) के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत ने ज्ञापन में बताया कि सिरोही जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 एवं 2013, अध्यापक भर्ती 2016 एवं 2018 लेवल प्रथम एवं द्वितीय के अंतर्गत चयनोपरान्त नॉन-टीएसपी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति के संबंध में नवीन टीएसपी क्षेत्र भारत के राजपत्र 9 मई 2018 अधिसूचना से सिरोही जिले में आबूरोड तहसील संपूर्ण क्षेत्र एवं पिंडवाड़ा तहसील के 14 ग्राम पंचायत क्षेत्रों को अधिसूचना जारी कर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ हैं। उक्त अधिसूचना जारी होने से पूर्व क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र रहा है एवं उक्त विभिन्न भर्ती में चयनित नॉन-टीएसपी कार्मिक निरंतर कार्यरत हैं। जिन्होंने अपनी सेवा अभिलेख पर यह विकल्प दिया है कि उनकी भर्ती नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए हुई थी एवं उन्हें अधिसूचित क्षेत्र नियमों के परिपेक्ष में उन्हें अधिसूचित का कोई परिलाभ नहीं है। ऐसे कार्मिकों के स्थानांतरण में भी बाधक हैं,

जिससे उनके स्थानांतरण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो उनके पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। वहीं उक्त अधिसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध नॉन-टीएसपी कार्यरत होने से स्थानीय अधिनिवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अधिसूचित के निवासियों के आरक्षण, अन्य संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है एवं भविष्य में होने वाली भर्तियों में भी पद भरे हुए होने से अधिसूचित क्षेत्र के लाभ से अधिनिवासी वंचित हो रहे हैं जो किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं हैं।

उक्त संदर्भ में प्रार्थी जयसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय याचिका संख्या 10473/2019 दायर रही एवं एसबी सिविल याचिका संख्या 3508/2019 दायर रही। इसका निर्णय दिनांक 24.7.2019 एवं 23.9.2019 को हुआ। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार याचिकार्थियों से विकल्प प्राप्त कर उचित कार्यवाही के निर्देश हैं। इसी प्रकार एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 6713/2020 सुर्यपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 03.9.2020 एवं एसबी सिविल रीट याचिका सं. 6728/2020 कल्पेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 03.9.2020 के अनुसार याचिकार्थियों की परिवेदना यह रही हैं कि अध्यापक भर्ती 2012 के तत्समय संबन्धित पदस्थापन विद्यालय टीएसपी क्षेत्र में स्थित विद्यालय नहीं रहे अपितु अधिसूचना से नवीन टीएसपी क्षेत्र बने है। याचिकार्थियों की नियुक्ति नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए हुई थी। याचिकार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापन हेतु साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ। चयनोपरान्त उन्हें यह कहकर कार्यमुक्त नही किया गया कि वे टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत हैं। याचिकार्थी उक्त स्थिति में अपना युक्तियुक्त रूप से समुचित अवसर खो चुका हैं। अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाकर रेस्पोन्डेन्ट विभाग को विधि अनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं एवं उनकी परिवेदना आधार पर कन्सीडर किये जाकर समीप विद्यालय में लगाये जाने के निर्देश दिये। संगठन के ज्ञापन पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सिरोही एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा सिरोही ने निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को नॉन-टीएसपी अभ्यार्थियों को टीएसपी क्षेत्र से नॉन-टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति के सम्बन्ध में संशोधित काउन्सलिंग की अनुमति मांगी।

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