सिरोही ब्यूरो न्यूज़
अवैध व हथकढ़ शराब बनाने व उसके वितरण के विरूद्ध करें कार्यवाही
रिपोर्ट हरीश दवे
मुखबिर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली एक लाख रूपये की राशि का भी अधिक से अधिक प्रसार-प्रचार
सिरोही , वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश के तहत राज्य में अवैध व हथकड शराब के विरूद्ध जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग के समन्वय से ‘‘संयुक्त विशेष निरोधात्मक अभियान‘‘ 15 जनवरी से निरन्तर बढाकर 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य में हाल में ही घटित भरतपुर व भीलवाडा जिले में शराब दुखाःन्तिकाओं को देखते हुए मुख्य सचिव ने अभियान को 15 फरवरी तक चलाए जाने के निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर अभियान के अन्तर्गत टीम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अवैध व हथकढ़ शराब बनाने व उसके वितरण के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करें तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने मुखबिर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली एक लाख रूपये की राशि का भी अधिक से अधिक प्रसार-प्रचार करने के निर्देश दिए।
जारी आदेशानुसार जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, उत्पादन , परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग द्धारा संयुक्त रूप से रणनीति तैयार की जाए। अन्य विभागों द्धारा गोपनीय सूचना आदान-प्रदान करना एवं अन्य सहायता प्रदान की जाए। अन्य राज्यों की मदिरा, बोतलो से टेम्परिंग इत्यादी पर कठोर कार्यवाही एवं प्रयोगशालाओं में सेम्पल टेस्टिंग करवाना व बोटलिंग प्लाट पर पूर्ण नजर रखी जाए। इसी प्रकार नकली हथकड, अवैध एवं अन्य राज्यों की मदिरा बाहुल्य वाले गांवों को चिन्हित किया जाकर लिप्त लोगों का डाटाबेस तैयार करना व समन्वय कार्यवाही करना जिसमें प्रयोजनार्थ उपखंड अधिकारी द्धारा भू अभिलेख निरीक्षक के नेतृत्व में निगरानी दल का गठन भू अभिलेख निरीक्षक वृत अनुरूप किया जाए जिसमें संबंधित पटवारियान व ग्राम विकास अधिकारी, बीट कानि. सम्मिलित होंगे। इस दल में शांति समिति के सदस्य , एनजीओ, स्थानीय जन प्रतिनिधिगण का भी सहयोग लिया जाए।
वन्य भूमि में भी अवैध वन्य भूमि में भी अवैध हथकड़ शराब बनाई जाती है अतः वन विभाग द्वारा वन्य क्षेत्रों की सतत निगरानी करते हुए इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तुरंत जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी से साझा कर कार्यवाई करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। हाईवे पर स्थित ढाबों पर अवैध मदिरा, स्प्रिट भण्डारण व विक्रय इत्यादि की जांच एवं स्प्रिट टैंकर्स की जांच सम्बधित बिट काॅन्सटेबल, पुलिस विभाग व आबकारी विभाग द्वारा की जाये। होटल व ढाबों पर अवैध मदिरा की सूचना एकत्रीकरण हेतु बीट काॅन्सटेबल, पटवारियान, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी इत्यादि कार्यवाही करे। गुजरात से लगती सीमाओं पर अवैध परिवहन पर निगरानी व कार्यवाई करें। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सहायक निदेशक, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी व निगरानी दल द्धारा चिन्हित परिवारों को नवजीवन योजना से लाभान्वित करने हेतु सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग नोडल अधिकारी के रूप में कार्यवाई करेंगे।
पात्र लोगों का सर्वे, प्रशिक्षण एवं विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने हेतु उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करे। मिथानोल व मिथानोल आधारित उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं को अनुज्ञापत्र के आधार निरीक्षण कर मिथानोल के संचालन व अनुचित उपयोग पर प्रभावी निगरानी की जाये। इस बाबत् संबंधित थानाधिकारी, तहसीलदार, रिको के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण आगामी 3 दिवसों में की जाए। आबकारी विभाग द्धारा मुखबीर प्रोत्साहन योजना व अभियान के तहत मदिरा के अवैध संग्रहण, भण्डारण व परिवहन तथा बिक्री की सूचना देने वाले को सूचना सही पाये जाने पर एक लाख रूपए राशि दी जा सकेगी, इसका व्यापक प्रचार किया जाए तथा टोल फ्रि हेल्पलाईन नम्बर 18001806436 राउड दी क्लाक संचालित है। इस पर अवैध मदिरा संबंधित सूचना दी जा सकती है इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए
उन्होंने बताया कि भीलवाडा एवं भरतपुर जिले में हुई शराब दुखान्तिका जैसी पुनरावृति जिले में रोकने हेतु अवैध मदिरा, स्प्रिट से बनाई जाने वाली अवैध मदिरा, हथकड, नकली शराब पर पूर्ण अंकुश हेतु अभियान एवं अभियान के पश्चात् समस्त उपखंड अधिकारी उक्त निर्देशानुसार त्वरित गति से कार्य करेंगे। पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा यह पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा कि जिले में कोई भी शराब दुखान्तिका नहीं हो। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर गंभीरता से लिया जायेगा।
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